ऑपरेशन सिंदूर पर कमेंट- हरियाणा के प्रोफेसर को जमानतसुप्रीम कोर्ट का आदेश- जांच नहीं रुकेगी, पासपोर्ट सरेंडर करें; 3 IPS अफसरों की SIT बनेगी

चंडीगढ़/ नई दिल्ली (संजय राय )
सेना के ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सोशल मीडिया पोस्ट करने वाले हरियाणा की अशोका यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को सुप्रीम कोर्ट से सशर्त जमानत मिल गई है।
कोर्ट ने कहा कि जमानत के दौरान महमूदाबाद ऑपरेशन सिंदूर और भारत में हुए आतंकी हमलों या जवाबी एक्शन के बारे में कोई भी कमेंट नहीं करेंगे, न ही कोई स्पीच नहीं देंगे।
कोर्ट ने महमूदाबाद के खिलाफ जांच रोकने से भी इनकार कर दिया। केस की जांच के लिए कोर्ट ने 24 घंटे के भीतर 3 IPS अफसरों की SIT बनाने के आदेश दिए, जिसमें एक महिला अधिकारी शामिल होगी। साथ ही हरियाणा और दिल्ली का कोई अधिकारी शामिल नहीं होगा। कोर्ट ने महमूदाबाद को पासपोर्ट सरेंडर करने और जांच में सहयोग करने के आदेश दिए हैं।
हरियाणा के सोनीपत में प्रोफेसर अली खान पर 2 FIR दर्ज हुई थीं। उन पर आरोप है कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर विवादित टिप्पणी की थी

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