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पुनम जिन्दल द्वारा भ्रष्टाचार की जांच का कोर्ट की अवमानना की सुनवाई आजमंडी गोबिंदगढ़, 8 अप्रैल (ईशान टाइम्स):

नगर कौंसिल मंडी गोबिंदगढ़ की 16 मार्च 2015 से 9 मार्च 2020 दौरान शिरोमणि अकाली दल की कौंसिलाध्यक्ष श्रीमती पूनम जिन्दल पत्नी के.के. जिन्दल के कार्यकाल दौरान हुए भ्रष्टाचार व घपलों की जांच के लिए लोहा नगरी के समाज सेवक इन्द्रजीत सिंह द्वारा विजीलैंस ब्यूरो के डायरेक्टर वरेन्द्र कुमार के कार्यकाल दौरान तथा सी.बी.आई. को दी गई शिकायत का निपटारा न होने के कारण शिकायत करता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय पंजाब एवं हरियाणा में दायर की गई CRM-M 53667 2024 के 28.10.2024 को जारी हुए FINAL ORDER की पालना न होने के कारण वीजीलैंस अधिकारीयों विरुद्ध दायर माननीय अदालत के आदेश की अवमानना COCP-1054-2025 की आज कोर्ट में सुनवाई होगी। उल्लेखनीय है कि इस मामले की पिछली तरीक पर माननीय कोर्ट ने आज जवाब दायर करने के आदेश दिए थे। बताने योग्य है कि मंडी गोबिंदगढ़ के एतिहास में पहली बार शिरोमणि अकाली दल तथा किसी महिला कौंसिलाध्यक्ष ने 5 साल की अवधी पूरी की जबकि इस दौरान पंजाब में पहले शिरोमणि अकाली दल की स. प्रकाश सिंह बादल की सरकार (हलका प्रभारी जगदीप सिंह चीमा) तथा फिर कांग्रेस पार्टी की कैप्टन अमरेन्द्र सिंह की सरकार (विधायक काका रणदीप सिंह नाभा पूर्व कृषि मंत्री पंजाब) दौरान यह कार्यकाल पूर्ण हुआ। इन 5 साल दौरान नगर कौंसिल ने विकास कार्यों पर करीब 400 करोड़ से भी अधिक का खर्च किया। अपने कार्यकाल दौरान कौंसिलाध्यक्ष पूनम जिन्दल ने 52टू.एल. अधीन भी कई विकास कार्य करवाए। इन्होने अपने 5 साल के कार्यकाल दौरान विकास कार्यों पर सरकारी खजाने से असीम पैसे खर्च किए थे।

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