सभी प्ले स्कूलों के लिए मान्यता प्राप्त करना अनिवार्य

बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्यों ने प्ले स्कूलों से संबंधित विषयों पर की बैठक की अध्यक्षता

पंचकूला नवंबर 12(ईशान टाइम्स): हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य श्री अनिल कुमार एवं श्री श्याम सुंदर ने आज लघु सचिवालय में प्ले स्कूल से संबंधित मुद्दों पर आयोजित एक बैठक की अध्यक्षता की । बैठक में संबंधित विभागीय अधिकारियों एवं जिले के प्ले स्कूल संचालकों ने भाग लिया।

बैठक में आयोग के सदस्यों ने सभी संचालकों को सुरक्षित स्कूल वाहन नीति का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी परिस्थिति में नियमों की अवहेलना स्वीकार्य नहीं होगी।

आयोग ने इस बात पर बल दिया कि सभी प्ले स्कूलों को मान्यता प्राप्त करना अनिवार्य है। जो भी व्यक्ति या संस्था प्ले स्कूल का संचालन करना चाहती है, उन्हें अपने जिले के जिला कार्यक्रम अधिकारी से मान्यता लेना आवश्यक है। अधिक जानकारी एवं प्रक्रिया संबंधी मार्गदर्शन के लिए डीपीओ कार्यालय या जिला बाल संरक्षण अधिकारी, पंचकूला से संपर्क किया जा सकता है।

आयोग ने कड़ा रुख अपनाते हुए निर्देश दिया कि जिले में बिना अनुमति चल रहे प्ले स्कूलों की पहचान की जाए, उन्हें निर्धारित समय सीमा के भीतर मान्यता प्राप्त करने को कहा जाए, और यदि निर्धारित समय के बाद भी वे मान्यता नहीं लेते हैं तो ऐसे प्ले स्कूलों के संचालन को बाल अधिकारों के उल्लंघन के रूप में बंद किया जाए।


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