पात्र व्यक्तियों के वोट बनवाने को जजपा ने दिया ज्ञापन

जिला चुनाव कार्यालय के अधिकारियों द्वारा पात्र व्यक्तियों के वोट न बनाने पर उनके वोट बनवाने के लिए जजपा ने उपायुक्त पंचकूला को सौंपा ज्ञापन

भारत के संविधान के अनुच्छेद 326 के अंतर्गत किसी भी भारतीय नागरिक की 18 वर्ष की आयु होने पर उसको मतदान का अधिकार -ओ पी सिहाग

पंचकूला , 27 फरवरी(ईशान राय): पात्र व्यक्तियों के नाम पंचकूला हल्का की निर्वाचक नामावली में प्रारूप 6 के अंतर्गत सम्मलित करने बारे जजपा ने आज उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी पंचकूला को जजपा ने ज़िला अध्यक्ष ओ पी सिहाग की अगुआई में ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने वाले नेताओ में महिला प्रदेश प्रभारी किरण पूनिया, प्रदेश उपाध्यक्ष के सी भारद्वाज, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य नरेंद जैन, पंचकुला हल्का अध्यक्ष राजेश निषाद,जिला कार्यालय सचिव सुरिन्दर चड्डा , जिला उपाध्यक्ष सतबीर धनखड़, जिला महासचिव रणधीर पवार, जिला सचिव हीरामन वर्मा जिला कार्यकारिणी सदस्य कनिष्क पूनिया शामिल थे। इस बारे ज़िला अध्यक्ष ओ पी सिहाग ने उपायुक्त पंचकूला सतपाल शर्मा को बताया कि जिला चुनाव कार्यालय में चुनाव से संबंधित कार्य कर रहे अधिकारी पंचकूला विधान सभा क्षेत्र में नियमानुसार कोई व्यक्ति जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 के अंतर्गत मतदान में हिस्सा लेने के लिए योग्य हो तथा अपना नाम पंचकूला हल्के की निर्वाचक नियमावली में सम्मिलित करवाना चाहता हो उसके नाम को शामिल नहीं कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त कुछ मतदाता जो पंचकूला हल्के में विभिन्न गांवों एवं कालोनियों में किराये पर रहते हैं तथा अब उन लोगों ने किसी दूसरी जगह किराये पर मकान ले लिया हो या अपना मकान बना लिया हो उसके वोट को प्रारूप 8 के अंतर्गत दूसरी जगह ट्रांसफ़र नही करके निर्वाचक नियमावली से काट रहे हैं। ऐसा करके आपके अधीन चुनाव से सम्बंधित कार्य कर रहे अधिकारी/कर्मचारी भारतीय संविधान एवं भारतीय निर्वाचक आयोग द्वारा निर्धारित नियमो के खिलाफ कार्य कर रहे हैं। ज्ञापन बारे जजपा ज़िला अध्यक्ष ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी की गई गाइड लाइन के अनुसार कोई भी भारत का नागरिक जो 18 साल या उससे अधिक की आयु रखता हो तथा नियमानुसार मतदान का अधिकारी हो तो उसका मत बनाना है अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि चुनाव कार्यालय द्वारा मत बनाने बारे प्रारूप 6 का जो फॉर्म जारी किया गया है उसमे बकायदा मार्गदर्शक सिद्धांत के अनुसार अगर कोई भी भारतीय नागरिक मत बनाने के लिये आयु सीमा पूरी करता हो तथा नियमानुसार मतदान का अधिकारी हो तो चाहे वो बिना अपने घर के किसी शेड या फुटपाथ पर रहता हो उसका वोट बनाना जरूरी है बशर्ते चुनाव आयोग से जुड़े अधिकारियों द्वारा मोका सत्यापन करने के लिए जाने पर उसका वहां होना जरूरी है।
ज्ञापन में जजपा नेताओं ने उपायुक्त पंचकूला से अनुरोध किया कि पंचकूला में जिन भी पात्र व्यक्तियों ने अपना वोट बनवाने के लिए प्रारूप 6 प्रारूप 8 के अंतर्गत फॉर्म भरा है उनके वोट बनाने के लिए ज़िला चुनाव कार्यालय के अधिकारियों को आदेश देने का कष्ट ताकि योग्य पात्र व्यक्तियों के नाम हल्के की निर्वाचक नियमावली में शामिल हो सके।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top