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मुंबई का "पल्लवी पुरकायस्थ हत्याकांड"! बॉम्बे हाईकोर्ट ने सज्जाद पठान की उम्रकैद बरकरार रखी! फांसी की मांग खारिज !

मुंबई(इंद्र यादव,ईशान टाइम्स )।बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2012 के चर्चित पल्लवी पुरकायस्थ हत्याकांड में दोषी सज्जाद अहमद मुगल उर्फ सज्जाद पठान की आजीवन कारावास की सजा बरकरार रखी है। पीड़िता के पिता और महाराष्ट्र सरकार की फांसी की अपील को कोर्ट ने खारिज कर दिया।जस्टिस एएस गडकरी और जस्टिस कमल खाता की खंडपीठ ने सेशन कोर्ट के 2014 के फैसले को सही ठहराते हुए कहा कि मामले में मौत की सजा देने लायक ‘रेयरेस्ट ऑफ रेयर’ की श्रेणी सिद्ध नहीं होती! 9 अगस्त 2012 की रात वडाला की हिमालयन हाइट्स बिल्डिंग में रहने वाली 25 वर्षीय वकील पल्लवी पुरकायस्थ अकेली थीं। बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड सज्जाद पठान चोरी की नीयत से 17वीं मंजिल के फ्लैट में घुसा। पल्लवी के विरोध करने पर उसने गला दबाकर और चाकू से 16 वार कर उनकी हत्या कर दी।

सेशन कोर्ट ने सज्जाद को हत्या, छेड़छाड़),घर में अनधिकृत प्रवेश के तहत दोषी ठहराया था। 2016 में पैरोल पर रिहा होने के बाद सज्जाद फरार हो गया। मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम ने 11 महीने की तलाश के बाद उसे जम्मू-कश्मीर के कुलगाम से गिरफ्तार किया। पल्लवी के पिता अतानू पुरकायस्थ ने कहा, “हमने उम्मीद की थी कि क्रूरता को देखते हुए फांसी मिलेगी। कानून की प्रक्रिया अब भी जारी है, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। मामले ने बिल्डिंग सिक्योरिटी और अकेली रहने वाली महिलाओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठाए। पल्लवी के मंगेतर अविक सेनगुप्ता ने घटना के बाद ‘सेफ्टी पिन’ नामक एनजीओ शुरू किया था। कोर्ट ने दोषी पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी बरकरार रखा, जो पीड़िता के परिवार को दिया जाएगा।


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