Haryana Pollution हरियाणा सरकार ने राज्य में प्रदूषण नियंत्रण के लिए बड़ा कदम उठाया है। राज्य में प्रदूषण रोकने के लिए सख्ती बढ़ा दी गई है और अब ग्रेप में किसी तरह की ढील नहीं मिलेगी। यह कदम हरियाणा में प्रदूषण बढ़ने के कारण उठाया गया है।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। Haryana Pollution: हरियाणा सरकार ने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए बड़ा कदम उठाया है और इस संबंध में सख्ती बढ़ा दी है। राज्य सरकार ने एनजीटी ग्रेडिड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप-4) की गाइडलाइन को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं।
बच्चों-बुजुर्गों और मरीजों के लिए मेडिकल एडवाइजरी, जरूरी होने पर ही घरों से निकलें
इसके साथ ही बच्चों-बुजुर्गों, हृदय रोगियों, श्वसन बीमारियाें सहित अन्य गंभीर बीमारियों से ग्रस्त मरीजों के लिए मेडिकल एडवाइजरी करते हुए जरूरी कार्य होने पर ही घर से बाहर निकलने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने साफ किया है कि वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए प्रतिबंधों की अनुपालना करें अन्यथा कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।
भवन निर्माण व रिपेयर, माइनिंग, मिक्सर प्लांट, सड़क निर्माण, राष्ट्रीय राजमार्ग के प्रोजेक्ट आदि सभी कार्यो पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा जो वायु को प्रदूषित करे। बिल्डिंग मेटेरियल को भी ढक कर रखना होगा। स्थानीय निकाय सफाई कर्मचारी सफाई कार्य के दौरान पानी का छिड़काव करने उपरांत ही झाड़ू का उपयोग कर सकते हैं।
बीएस-6 से नीचे के डीजल वाहनों पर प्रतिबंध
बीएस-6 से नीचे के सभी डीजल वाहनों (केवल इमरजेंसी सेवाओं, मेडिकल व खाद्य सामग्री की ढुलाई करने वाले वाहनों को छोड़कर) के चलाने पर रोक लगा दी गई है। बिजली व पीएनजी की आपूर्ति वाली औद्योगिक इकाइयों को बंद रखने को कहा गया है। एनजीटी द्वारा एनसीआर में अप्रुड फ्यूल की जारी सूची के अनुसार ही औद्योगिक इकाइयों को चलाने की अनुमति होगी। दूध, डेयरी, जीवन रक्षक चिकित्सा उपकरण, यन्त्र और दवाइयां बनाने वाली औद्योगिक इकाइयों को प्रतिबंध की श्रेणी से बाहर रखा गया है ।