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हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा चलाई जा रही व्यक्तिगत ऋण स्कीम

1.80 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाली महिलाएं, ले सकती है स्कीम का लाभ

पंचकूला, 11 नवंबर(ईशान टाइम्स)- हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा चलाई जा रही व्यक्तिगत ऋण स्कीम की जानकारी देते हुए निगम की जिला प्रबन्धक कमलेश कुमारी ने बताया कि वर्ष 2025-26 के लिए 60 केसों ( 20 अन्य श्रेणी व 40 अनुसूचित जाति ) का लक्ष्य रखा गया है। जिन महिलाओं की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से अधिक न हो तथा उसके परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता न हो इस योजना के अन्तर्गत 1.50 लाख रुपये का आवेदन कर सकती है। इस पर निगम द्वारा 25 प्रतिशत ( अधिकतम 10,000 रुपये अन्य श्रेणी व 25,000 रुपये अनुसूचित जाति ) अनुदान राशि विभिन्न क्रियाकलापों के लिए जैसे की सिलाई, कढ़ाई, करियाना, मनियारी, रेडीमेट गारमैन्टस, कपड़े की दुकान, स्टेशनरी, बुटीक व जनरल स्टोर इत्यादि के लिए दी जाती है। 10 प्रतिशत लाभार्थी को स्वयं वहन करना पड़ता है। शेष राशि की व्यवस्था राष्टीªयकृत/ सहकारी बैकों से करवाई जाती है।
यह ऋण योजना शहरी/ग्रामीण दोनों के लिए उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए निगम के जिला प्रबन्धक, हरियाणा महिला विकास निगम, कमरा न0 52, तीसरी मंजिल, नई बिल्डिग, मिनी सचिवालय सैक्टर-1 पंचकूला, फोन न0 0172-2585271 पर सम्पर्क कर सकते हैं।


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