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मऊ के पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष तैयब पालकी पर लगे गंभीर आरोप गिरफ्तारी की मांग

मऊ (उत्तरप्रदेश)।( संजय राय , ईशान टाइम्स)।नगरपालिका परिषद मऊ के पूर्व पार्षद छोटे लाल ने पूर्व नगरपालिका परिषद अध्यक्ष तैय्यब पालकी और अन्य के खिलाफ एक पत्र मुख्यमंत्री को लिखा जिसमें तहबाजारी घोटाले का जिक्र है और पूर्व विधायक और माफिया स्व मुख्तार अंसारी के नजदीकी होने का आरोप लगाया ।देखिए क्या लिखा छोटे लाल ने

सेवा मे
परम पूज्य श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ।
महोदय
सादर अवगत कराते हुए यह निवेदन करना है कि
दिनांक 13.02.2019 को नगर पालिका परिषद, मऊनाथ भंजन, जनपद मऊ द्वारा 01अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक के लिये पार्किंग टैक्सी स्टैड निलामी ठेका हेतु निविदा सूचना “अमर उजाला” समाचार पत्र मे प्रकाशित की गई थी, विधी एवं शर्तो के अनुसार शामिल ठेकेदारों के द्वारा अग्रिम धन-राशि रू०- 10-10 लाख जमा कर निविदा मे भाग लिए, निविदा की नीलामी दिनांक 23.02.2019 को संपन्न हुई, जिसमे उच्चतम बोली रू०-68,51,000/- की सऊद अब्बासी पुत्र गुफरान अब्बासी, निवासी वार्ड नं. 4, हमीद नगर, थाना सैदपुर, जनपद गाजीपुर द्वारा लगाई गई थी,निविदा की शर्तों के अनुसार सफल बोलीदाता को 7 दिवस के भीतर नियमानुसार निर्धारित स्टाम्प पेपर पर अनुबंध करना होगा। समय से अनुबंध न करने पर निलामी बोली निरस्त कर दी जायेगी। यह लिखित रूप से निविदा मे कहा गया था, उसके बावजूद पूर्व पालिकाध्यक्ष मु. तय्यब पालकी तथा अधिशासी अधिकारी संजय मिश्रा ने अपने पद एवं अधिकार का दुरुपयोग करते हुए बिना किसी वैधानिक अनुबन्ध के सऊद अब्बासी से दिनांक 28.02.2019 से 26.06.2019 तक अवैध रूप से तहबाजारी की वसूली करवाई गई, बिना वैधानिक अनुबंध के ठेकेदार सऊद अब्बासी के द्वारा दिनांक 25.03.2019, 23.04.2019 एवं 30.05.2019 को रू० पाँच-पाँच लाख तीन किस्तो मे कुल रू०-15 लाख जमा करवाया गया, जिसकी कोई वैधता नही थी। इसी बीच दिनांक 27-6-2019 को तत्कालीन पुलिस अधीक्षक एवं क्षेत्राधिकारी महोदय मऊ के द्वारा एफआईआर दर्ज कराने की चेतावनी देते हुए ठेकेदार सऊद अब्बासी की तहबाजारी वसूली को बन्द करा दी गई। तत्पश्चात पूर्व पालिकाध्यक्ष मु० तय्यब पालकी, अधिशासी अधिकारी संजय मिश्रा ने अपने अपराधिक कृत्य को छुपाने के लिये एक सुनियोजित साजिश के तहत एफआईआर दर्ज कराने की चेतावनी देने के एक दिन पूर्व दिनांक 26-6-2019 को यानी चार माह बाद ठेकेदार सऊद अब्बासी के बीच अबैध रूप से विधी के विरुद्ध गैर कानूनी तौर से लिखित अनुबन्ध किया गया, जो क्षम नही गंभीर अपराध है। इतना ही नही अपने अपराधिक कृत्य को छुपाने के लिये सऊद अब्बासी के द्वारा दिनांक 28-2-2019 से दिनांक 26-6-2019 तक कुल 118 दिन करायी गयी तहबाजारी वसूली को मात्र 88 दिन की वसूली रू०16,51,760/- एवं एक दिन की वसूली रू०- 18,770/- लिखित रूप से बताकर एवं दिखाकर सऊद अब्बासी के धरोहर राशि रू०- 10 लाख को जब्त कर खाना-पूर्ति की गयी जो कुल टोटल रू०25 लाख है, तत्कालीन पुलिस अधीक्षक एवं क्षेत्राधिकारी मऊ के द्वारा दिनांक 27-6-2019 को एफआईआर दर्ज कराने की चेतावनी देते हुए तहबाजारी वसूली बन्द करा दी गयी थी इसलिए ठेकेदार सऊद अब्बासी के द्वारा दिनांक 28-6-2019 को ठेका निरस्त करने का लिखित पत्र अध्यक्ष, अधिशासी अधिकारी न०पा०प० मऊ को दिया। इसके बावजूद भी सऊद अब्बासी से दिनांक 29-11-2019 तक तहबाजारी वसूली करायी गयी। वसूली का विवरण- बिना वैधानिक अनुबन्ध के दिनांक 28-2-2019 से दिनांक 26-6-2019 तक कुल 118 दिन दिनांक 27-6-2019 को एफआईआर दर्ज कराने की चेतावनी के बाद दिनांक 29-11-2019 तक कुल मिलाकर 270 दिन तक तहबाजारी की वसूली करायी गयी। गुफरानुल हई एवं मु० तय्यब पालकी के द्वारा एक दिन की वसूली रू० 18,770 बताया गया यह औसतन माना जाए तो वसूली लगभग रू० 50,67,900/- होती है, जिसमे सऊद अब्बासी के रू० 25 लाख को घटा दिया जाए तो शेष रू० 25,67,900/- आपस मे मिलकर लूट-पाट, बंदरबाट एवं गबन कर सरकारी धन की क्षति पहुंचा कर एवं गलत सूचना एवं गलत लिखित आख्या रिपोर्ट देकर गंभीर अपराध किया है जो क्षम नही गंभीर अपराध है।
इसलिए इस गंभीर अपराधिक कृत्य एवं घटना का एफआईआर दर्ज कर कारवाई होना पालिका-हित एवं जन-हित में आवश्यक है। एफआईआर दर्ज कर कारवाई के लिये अधिशासी अधिकारी को आन लाइन सूचना दिया एवं पुलिस अधीक्षक महोदय को मय साबूत के साथ दिनांक 16-10-2025 को लिखित पत्र दिया था, लेकिन अधिशासी अधिकारी एवं सम्बन्धित अधिकारी न०पा०प० मऊ के द्वारा अपने उतरदाइत्वो का पालन एवं कारवाई करने के बजाय शिकायत के विपरीत गलत रिपोर्ट आख्या भेजकर गुमराह एवं धोखाधड़ी कर अपराधी को बचाने और अपराध को बढावा दिया गया है जानबूझकर किया गया अपराध गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है जो पालिका-हित एवं जनहित के विरुद्ध है शिकायत निस्तारण संदर्भ संख्या 40019225015572 दिनांक 17-10-2025 से ही स्वतः स्पष्ट हो जायेगा।
महोदय
चूँकि मु० तय्यब पालकी माफिया विधायक स्व० मुख्तार अंसारी का अति निकट सहयोगी रहा है जो विधायक के रसूख के बल पर दहशत पैदा करके दो बार मऊ नगर पालिका अध्यक्ष बना आज भी माफिया के परिवार का दहशत कायम है।
इसलिए अधिशासी अधिकारी जानबूझकर इस गंभीर अपराधिक कृत्य के विरुद्ध कारवाई करना नही चाहते है।
एफआईआर दर्ज कर कारवाई होना पालिका-हित एवं जनहित में आवश्यक ताकि भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति एवं प्रवृति रोकी जा सके।
अतः आप श्रीमान जी से विन्रम प्रार्थना है कि विधी विरुद्ध गैर कानूनी तौर से चार माह बाद ठेका का अनुबन्ध करने, बिना अनुबन्ध के अबैध रूप से तहबाजारी की वसूली कराने, गलत रिपोर्ट आख्या देकर आपस मे मिलकर सरकारी धन का गबन कर क्षति पहुंचाये जाने जैसे गंभीर अपराधिक कृत्य एवं घटना मे शामिल मु० तय्यब पालकी, अधिशासी अधिकारी संजय मिश्रा, ठेकेदार सऊद अब्बासी, सम्बन्धित एकाउंटेंट गुफरानुल हई व अन्य के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराकर कार्यवाई किये जाने का निर्देश पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद मऊ को देकर कराया जाय, और एफआईआर की कापी तलब किया जाय साथ ही कारवाई के बजाय अधिशासी अधिकारी एवं सम्बन्धित अधिकारी नगर पालिका परिषद मऊ के द्वारा जानबूझकर शिकायत के विपरीत गलत रिपोर्ट आख्या देकर गुमराह एवं धोखाधड़ी करने के विरुद्ध सख्त कानूनी कारवाई किये जाने का भी निर्देश दिया जाय ताकि भविष्य मे कानून के साथ कोई खिलवाड़ न कर सके, कानून मजाक न बन सके, कानून न्याय के प्रति लोगों का विश्वास कायम रहे और न्याय हो।
आवेदक:
छोटे लाल गांधी
पूर्व सभासद, नपाप मऊ एवं सामाजिक कार्यकर्ता
निवासी – मुंशीपुरा, ओवर ब्रिज, दुर्गा मंदिर के पास,
थाना कोतवाली, जनपद – मऊ।
मो. नं. – 9455914441

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